नेता संजय राउत को मानहानि मामले में दोषी ठहराया गया मुंबई की एक मेट्रोपोलिटन अदालत ने
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Sanjay Raut इस वक्त की बड़ी खबर मुंबई से आई है। शिवसेना (Shiv Sena) यूबीटी नेता संजय राउत को मानहानि मामले में दोषी ठहराया गया है। मुंबई की एक मेट्रोपोलिटन अदालत ने किरीट सोमैया (Kirit Somaiya) की पत्नी की मानहानि मामले में संजय राउत को दोषी करार देते हुए 15 दिन जेल की सजा सुनाई। साथ ही 25 हजार का जुर्माना भी लगाया है।
दरअसल राउत को भारतीय दंड संहिता की धारा 500 के तहत मानहानि का दोषी ठहराया गया है। मुंबई के रुइया कॉलेज में ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की प्रोफेसर मेधा ने राउत के खिलाफ धारा 499 (किसी तरह का आरोप लगाना या प्रकाशित करना) और 500 (मानहानि) के तहत कार्रवाई की मांग की थी। राउत ने उन पर और उनके एनजीओ युवा प्रतिष्ठान पर 100 करोड़ रुपये के शौचालय घोटाले का आरोप लगाया है।
100 करोड़ रुपये के टॉयलेट घोटाले में लगाया था आरोप
बता दें कि संजय राउत ने किरीट सोमैया और उनकी पत्नी पर गंभीर आरोप लगाया था। कहा गया था कि किरीट सोमैया ने अपनी पत्नी की मदद से 100 करोड़ रुपये का टॉयलेट घोटाला किया था। इसपर किरीट सोमैया का बयान भी आया था। उन्होंने कहा कि अगर संजय राउत कोई सबूत देंगे तब ही वह जवाब दें
बीजेपी नेता किरीट सौमैया की पत्नी मेधा सोमैया की याचिका पर मुंबई के शिवड़ी कोर्ट में आज सुनवाई हुई। अदालत ने सुनवाई समाप्त होने के बाद शिवसेना के राज्यसभा सांसद संजय राउत इस मामले में दोषी करार दिया।