छग/मप्र

B.Ed अभ्यर्थियों को झटका, जानिए सुप्रीम कोर्ट का आदेश

छत्तीसगढ़: छत्तीसगढ़ सहायक शिक्षक के पद पर पदस्थ बीएड डिग्रीधारकों को सुप्रीम कोर्ट से झटका लगा है और डीएलएड अभ्यर्थियों को राहत मिली है। आपको बता दे की सुप्रीम कोर्ट ने हाईकोर्ट के उस फैसले को सही ठहराया है जिसमें बीएड शिक्षकों की नियुक्तियों को निरस्त किया गया है।

दअसल हाईकोर्ट के फैसले का पालन नहीं होने पर डीएलएड अभ्यर्थियों ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका लगाई थी। इस पर सुनवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने टिप्पणी कर कहा है कि बच्चों की क्वालिटी एजुकेशन के साथ भेदभाव नहीं किया जाए। साथ ही सुप्रीम कोर्ट ने राज्य शासन को निर्देश दिया कि हाईकोर्ट के फैसले के मुताबिक ही कार्रवाई की जाए।

यही नहीं सुनवाई के बाद छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट ने अपने एक महत्वपूर्ण फैसले में बी.एड डिग्रीधारकों को सहायक शिक्षक भर्ती प्रक्रिया में शामिल करने को गलत मानकर प्राइमरी स्कूल में पदस्थ बी.एड डिग्रीधारक शिक्षकों की नियुक्तियों को निरस्त कर दिया था। वही अब कोर्ट ने राज्य शासन को नोटिस जारी कर 6 सप्ताह के अनादर संशोधित चयन सूची जारी करने का निर्देश दिया है। आदेश में कोर्ट ने यह भी कहा है कि, संशोधित चयन सूची में बीएलएड पास उम्मीदवारों को समुचित अवसर दिया जाए।

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