गुरमीत राम रहीम सहित पांच दोषियों को ,उम्रकैद की सजा कोर्ट के फैसले को रद्द ,बरी हो गया
पंजाब हरियाणा हाईकोर्ट (Punjab and Haryana High Court) ने रंजीत सिंह हत्याकांड (Ranjit Singh murder case) को आरोपी राम रहीम को बरी कर दिया है। मामले में गुरमीत राम रहीम समेत चार अन्य को भी हाई कोर्ट ने बरी कर दिया है। इससे पहले सीबीआई कोर्ट (CBI Court) ने रंजीत सिंह हत्याकांड में डेरा सच्चा सौदा प्रमुख गुरमीत राम रहीम सहित पांच दोषियों को उम्रकैद की सजा सुनाई गई थी। 28 मई को हाई कोर्ट ने सीबीआई कोर्ट के फैसले को रद्द करते हुए बरी कर दिया। हालांकि इसे फैसले के बाद भी राम रहिम को अभी जेल में ही रहना होगा।
राम रहीम इस वक्त रोहतक की सुनारिया जेल में बंद है। उसे 3 मामलों में कैद हुई है। इसमें रणजीत हत्याकांड के अलावा पत्रकार रामचंद्र छत्रपति की हत्या और साध्वियों के यौन शोषण का केस शामिल है।
22 साल पुराना है मामला
मामला 22 साल पुराना है। 19 साल बाद सीबीआई कोर्ट ने राम रहीम को दोषी करार दिया था। रंजीत सिंह डेरे का मैनेजर था, जिसकी 10 जुलाई 2002 को कुरुक्षेत्र जिले के खानपुर कोलियान गांव में उनके खेतों के पास गोली मार कर हत्या कर दी गई थी। रंजीत सिंह हत्याकांड में सीबीआई कोर्ट पंचकूला ने 2021 में गुरमीत राम रहीम को उम्र कैद की सजा सुनाई थी और 31 लाख का जुर्माना लगाया था।