Chandauli: आठ साल पुराने मामले में सपा विधायक प्रभुनारायण सिंह यादव को 3 महीने की सजा, जानें- पूरा मामला?

UP News: ये मामला 2015 पंचायत चुनाव का, जब तत्कालीन विधायक सुशील सिंह और सपा नेता प्रभु नारायण सिंह यादव के समर्थकों के बीच कहासुनी हो गई थी. मामला बढ़ने पर पुलिस को बीच-बचाव करना पड़ा था|

सपा विधायक प्रभुनारायण सिंह यादव
Chandauli News: यूपी की सकलडीहा विधानसभा से सपा विधायक प्रभु नारायण सिंह यादव और उनके भाई अनिल यादव को 8 साल पुराने एक मामले में सजा सुनाई गई है. चंदौली सीजेएम कोर्ट ने सपा विधायक और उनके भाई को तीन महीने की सजा सुनाई और 500-500 रुपये का आर्थिक दंड लगाया है. कोर्ट के फैसले पर सपा एमएलए प्रभु यादव ने कहा, हम न्यायालय का सम्मान करते है जो भी फैसला आया है उसको स्वीकार करते हैं, आगे सेशन कोर्ट, जिला जज के यहां अपील करेंगे|
दरअसल ये मामला 2015 पंचायत चुनाव का है. जब तत्कालीन विधायक सुशील सिंह और उनके समर्थक महदौड़ा चौराहे पर एक विद्यायल में थे और प्रचार प्रसार कर रहे थे, तभी प्रभु नारायण सिंह यादव को भनक लगी कि विधायक सुशील सिंह पैसे बांट रहे हैं. जिसके बाद वो अपने दल बल के साथ मौके पर पहुंच गए. जिसके बाद सुशील सिंह और प्रभु नारायण के समर्थकों के बीच कुछ देर तक जमकर नारेबाजी हुई और तू तू मैं मैं होती रही. बाद में एडिशनल एसपी, सीओ समेत आला अधिकारी मौके पर पहुंचे और मामले को शांत कराया|
8 साल पुराने मामले में सुनाई सजा
इस घटना के बाद दोनों ने अपने समर्थकों के साथ घर वापस आ गए, लेकिन सुशील सिंह की तहरीर पर बलुवा थाने में 2015 में 143, 341, 352, 504, 506 धाराओं में मुकदमा दर्ज हुआ और इसका ट्रायल MP, MLA कोर्ट में चलता रहा. जिसके बाद आज चंदौली के CJM कोर्ट ने अपना फैसला सुनाया है. कोर्ट ने सपा विधायक उनके भाई पूर्व जिला पंचायत सदस्य अनिल यादव को 3-3 माह की सजा और 500-500 रुपये का अर्थदंड लगाया है. फैसले के बाद दोनों को निजी मुचलके पर रिहा कर दिया गया|
कोर्ट का फैसला आने के बाद विधायक ने राहत की सांस ली है. जिस वक्त ये घटना हुई थी उस समय सुशील सिंह सकलडीहा के विधायक थे, लेकिन जब फैसला आया है तो प्रभुनारायण सिंह यादव यहां से विधायक हैं|