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बर्खास्त और विवादित ट्रेनी आईएएस अफसर, पूजा खेडकर को हाई कोर्ट से बड़ी राहत हाई कोर्ट

महाराष्ट्र की बर्खास्त और विवादित ट्रेनी आईएएस अफसर पूजा खेडकर को दिल्ली हाई कोर्ट (Delhi High court) से बड़ी राहत मिली है। हाई कोर्ट ने पूजा की 21 अगस्त तक गिरफ्तारी पर रोक लगा दी है। UPSC ने पूजा पर फर्जी तरीके से सिविल सेवा परीक्षा (Civil Services Exam) पास करने का मामला दर्ज कराया है। दिल्ली पुलिस (Delhi Police) की गिरफ्तारी से बचने के लिए खेडकर ने अग्रिम जमानत के लिए कोर्ट का दरवाजा खटखटाया था। याचिका पर नोटिस करते हुए जस्टिस सुब्रमण्यम प्रसाद (Justice Subramonium Prasad) ने 21 अगस्त तक गिरफ्तार नहीं करने का आदेश दिया है। दिल्ली हाईकोर्ट पूजा खेडकर की जमानत याचिका पर 21 अगस्त को सुनवाई करेगी।

खेडकर पर आरोप है कि उन्होंने दस्तावेजों में नाम, तस्वीर, ईमेल और एड्रेस में गलत जानकारी दी। क्राइम ब्रांच की कार्रवाई के बाद गिरफ्तारी से बचने के लिए ही पूजा खेडकर ने कोर्ट का रुख किया है।

 

बता दें कि सीएसई-2022 नियमों के उल्लंघन का दोषी पाने के बाद यूपीएससी ने विगत 31 जुलाई को विवादित ट्रेनी आईएएस अफसर पूजा खेडकर की उम्मीदवारी रद्द कर दी थी। इतना ही नहीं, उसने खेडकर पर भविष्य में होने वाली किसी भी परीक्षा में शामिल होने पर रोक लगा द

 

पटियाला हाउस कोर्ट ने कही थी ये बात

इससे पहले पटियाला हाउस कोर्ट ने पूजा खेडकर की अग्रिम जमानत याचिका को खारिज करते हुए दिल्ली पुलिस को व्यापक स्तर पर जांच करने के निर्देश दिए थे। साथ ही पुलिस को यह भी पता लगाने के लिए कहा था कि इस तरह के और भी मामले हैं या अगर किसी विभाग के अंदर के व्यक्ति ने पूजा खेडकर की मदद की है तो उसका भी पता लगाया जाना चाहिए

 

ये आरोप लगे है पूजा पर

 

यूपीएससी ने अपनी शिकायत में कहा था कि पूजा खेडकर के खिलाफ विस्तृत जांच कराई गई है। इसमें पता चला है कि उन्होंने सिविल सेवा परीक्षा 2022 में नियमों का उल्लघंन किया था। उनकी परीक्षा में बैठने की लिमिट पूरी हो गई थी। इसके बाद उन्होंने फर्जी तरीके से अपनी पहचान बदलकर यूपीएससी की सिविल सेवा परीक्षा दी। उन्होंने अपने नाम, पिता का नाम, मां का नाम, फोटो और साइन तक बदल डाले। इसके अलावा मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी और पता भी बदला। गलत तरीके से नई पहचान बनाने की वजह से उन्हें लिमिट से ज्यादा बार परीक्षा में बैठने का मौका मिला।

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