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छत्तीसगढ़ के स्कूलों में शिक्षक छुट्टी को लेकर आदेश जारी, ऐच्छिक छुट्टी के लिए पोर्टल में करना होगा आवेदन

रायपुर : स्कूलों में छुट्टी को लेकर डीपीआई ने एक और स्पष्ट आदेश सभी संयुक्त संचालक और जिला शिक्षा अधिकारी के साथ बीईओ और प्रचार्यों को जारी किया है। आपको बता दें कि 12 अगस्त से आनलाइन छुट्टी शिक्षकों के लिए अनिवार्य हो रही है। इसे लेकर गाइडलाइन में कहा गया है कि आकस्मिक, ऐच्छिक छुट्टी के लिए पोर्ट में आवेदन अधिकारियों, शिक्षकों व कर्मचारियों की तरफ से शाला व कार्यालय प्रारंभ होने के पूर्व किया जाना होगा। अगर कार्यालय या स्कूल शुरू हो चुका है, तो उसके बाद किया गया आकस्मिक व ऐच्छिक अवकाश का आवेदन अमान्य होगा।

https://eduportal.cg.nic.in/EducationMgmt/userManual

छुट्टी का आवेदन मिलने पर सक्षम अधिकारी को उसी दिन आवेदन को स्वीकृत और निरस्त करना होगा। अर्जित, अर्धवैतनिक, लखुकृत, मातृत्व, संतान पालन अवकाश के लिए आवेदन आनलाइन पोर्टल में अवकाश नियम 2010 के अनुसार निर्धारित प्रपत्र में अपलोड किया जायेगा। इन अवकाश पर सक्षम अधिकारी 7 दिन के भीतर अवकाश को स्वीकृत या अस्वीकृत कर पोर्टल में प्रविष्ट करेंगे। अवकाश का उपयोग करने के बाद पोल्टल क जरिये से आन्लाइन ज्वाइन करना होगा।

वहीं मूल शाला से अन्य व्यवस्था में कार्यरत कर्मचारी या अधिकारी व शिक्षक को अवकाश के लिए अपने मूल संस्था के सक्षम अधिकारी को ऑनालइन आवेदन करते हुए आवेदन की हार्डकॉपी पोर्टल से प्राप्त कर कार्यरत संस्था में जमा कराना होगा। सक्षम प्राधिकारी उनके आवेदन पर की गयी कार्यवाही की पोर्टल में प्रविष्ट कराया जायेगा।

वहीं जेडी और डीईओ का आकस्मिक व ऐच्छिक अवकाश पूर्व की तरफ कलेक्टर व कमिश्नर की तरफ से ही स्वीकृत किया जायेगा। जबकि बाकी छुट्टियां पोर्टल के जरिये ही स्वीकृत होगी।

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