छग/मप्र

रिजल्ट आज, 25 जुलाई को किसी भी समय घोषित किए जा सकते ,एनटीए ने नीट

नेशनल टेस्टिंग एजेंसी ने NEET-UG 2024 रिजल्ट के संबंध में अधिसूचना जारी की है, जिसके अनुसार रिवाइवल रिजल्ट आज, 25 जुलाई को किसी भी समय घोषित किए जा सकते हैं। एनटीए ने नीट के बारे में फर्जी परीक्षार्थी वाली वेबसाइटों से जानकारी मांगी है। neet.ntaonline.in और questions.nta.ac.in/NEET पर मेडिकल प्रवेश परीक्षा NEET का नया रिजल्ट जारी किया जा सकता है।

 

NEET-UG रिजल्ट घोषित होने के बाद छात्रों के लिए प्रवेश परीक्षा की प्रक्रिया जुलाई के आखिरी सप्ताह से शुरू हो सकती है। अभ्यर्थी के लिए NEET-UG परीक्षा में बैठने के लिए प्राप्त नंबरों के अनुसार अलॉट की जाएगी। अल्ट्रासाउंड का आयोजन नेशनल मेडिकल काउंसिल की ओर से किया जाएगा। एनटीए ने कहा कि सर्वोच्च न्यायालय के आदेश के बाद पीडीएफ में पूछे गए प्रश्न संख्या 19 का सही जवाब देने पर अब 13 लाख छात्रों की रैंक बदल जाएगी। इसका कारण पूरी मेरिट लिस्ट बदल जाएगी। अखिल भारतीय रैंकिंग में बड़ा बदलाव देखने को मिलेगा।

 

NEET-UG में 100 प्रतिशत अंक पाने वाले छात्रों की संख्या भी घटकर सिर्फ 17 रह जाएगी। सुप्रीम कोर्ट के इस आदेश के बाद कई छात्र देश के शीर्ष मेडिकल कॉलेज एम्स में बाज़ले की दौड़ से बाहर कई टॉपर हो सकते हैं। केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र ने मंगलवार को कहा था कि एनटीए रिजल्ट 2 दिन में प्रधान घोषित कर देगा। ऐसे में नतीजे आज आने वाले पूरे असर वाले हैं. परमाणु से संबंधित एक प्रश्न के सही उत्तर को लेकर आईआईटी दिल्ली के विशेषज्ञ की रिपोर्ट फिजिक्स के 19 नवंबर के प्रश्न के विकल्प 4 को सही उत्तर दिए गए एनईईटी-यूजी 2024 के परिणामों को संकट में डालने और नए स्नातक से जारी करने का आदेश दिया गया है।

 

क्या था NEET-UG का विवाद?

एनटीए की ओर से NEET-UG 2024 परीक्षा का आयोजन 5 मई को किया गया था और परिणाम 4 जून को घोषित किया गया था। एनटीए ने कुल 67 टाॅपर्स घोषित किये थे. वहीं इन टाॅपरों से हरियाणा के एक केंद्र से 6 टाॅपर मिले थे और इसी केन्द्र पर 2 जीपों को 718 और 719 नंबर मिले थे।

 

जिसके बाद सर्वसम्मति में शामिल होने के कारण कंपनी की परीक्षा में गड़बड़ी और पेपर लीक होने के आरोप लगे। सर्वोच्च न्यायालय में इस संबंध में कुल 40 पट्टियाँ अंकित थीं। मामले में सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने एनटीए को 20 जुलाई को एग्ज़ाम सिटी और सेंटर को नतीजे घोषित करने का आदेश दिया था।

 

इसके बाद 23 जुलाई को अंतिम फैसले में शीर्ष अदालत ने कहा कि नीट एग्जाम का आयोजन फिर से नहीं किया जाएगा। वहीं कोर्ट ने एनटीए को आदेश दिया कि वह NEET-UG परीक्षा का रिजल्ट फिर से घोषित करे।

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