छग/मप्र

कुशाभाऊ ठाकरे विवि के प्रो. शाहिद अली की बर्खास्तगी के आदेश को हाईकोर्ट ने किया रद्द

रायपुर : कुशाभाऊ ठाकरे पत्रकारिता विश्वविद्यालय के एसोसिएट प्रोफेसर शाहिद अली की बर्खास्तगी के आदेश को छत्तीसगढ़ की बिलासपुर हाई कोर्ट ने रद्द कर दिया है। कोर्ट ने उन्हें नौकरी पर बहाल करने के साथ ही नियमों के मुताबिक सभी आर्थिक लाभ भी देने के आदेश दिए हैं।

KTU Professor Shahid Ali Case: हाईकोर्ट ने निरस्त किया KTU के

बता दें कि यूनिवर्सिटी ने जुलाई 2023 में प्रोफेसर शाहिद अली को सेवा से बर्खास्त कर दिया था। प्रो. अली को यूनिवर्सिटी ने गठित आंतरिक जांच समिति की रिपोर्ट के आधार पर जुलाई 2023 में सेवा से बर्खास्त कर दिया था, जिसमें कहा गया था कि उनके दस्तावेज फर्जी हैं। इस फैसले को उन्होंने हाई कोर्ट में चुनौती दी थी।

हाई कोर्ट द्वारा जारी किये गए आदेश के बाद प्रो. अली ने गुरुवार को कुशाभाऊ ठाकरे पत्रकारिता विश्वविद्यालय, रायपुर में अपनी उपस्थिति दर्ज करा दी है।

गौरतलब है कि प्रो. अली ने कोर्ट में आरोप लगाया था कि उन्होंने कुलपति बलदेव भाई शर्मा के खिलाफ हाई कोर्ट में याचिका दायर की थी कि उन्हें अयोग्यता के बावजूद इस पद पर पूर्ववर्ती सरकार में नियुक्त किया गया है, इसी वजह से उन पर एकपक्षीय कार्रवाई की गई। बर्खास्तगी की कार्रवाई एकतरफा है, उन्हें अपना पक्ष रखने का मौका भी नहीं दिया गया था।  उन पर आरएसएस और भाजपा से जुड़े रहने का आरोप भी लगाया गया था।

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