छग/मप्र

छत्तीसगढ़ में बंद रहेगी शराब की दुकानें, सरकार ने जारी किया आदेश

रायपुर. छत्तीसगढ़ के शराब प्रेमियों को 4 जून को शराब उपलब्ध नहीं हो पाएगी. 4 जून दिन रविवार को छत्तीसगढ़ में शराब दुकान बंद रहेगी. आबकारी विभाग ने 4 जून को कबीर जयंती पर शुष्क दिवस घोषित किया है. वहीं इस दिन प्रदेश में शराब की बिक्री नहीं होगी. प्रशासन द्वारा जारी आदेश के अनुसार में शराब दुकानों को बंद करने को कहा है.

4 जून को शुष्क दिवस
राज्य शासन द्वारा 4 जून को कबीर जयंती के अवसर पर शुष्क दिवस घोषित किया गया है. वाणिज्यिक कर आबकारी विभाग मंत्रालय महानदी भवन द्वारा जारी आदेश के अनुसार शुष्क दिवस के दौरान प्रदेश में समस्त देशी एवं विदेशी मदिरा की फुटकर दुकानों तथा होटल बार व क्लबों को बंद रखा जाएगा. साथ ही दुकान, होटल, रेस्टोरेंट, क्लबों में मदिरा बेचने व परोसने की अनुमति नहीं होगी.

गैर मालिकाना क्लबों, रेस्टोरेंट, स्टार होटलों और किसी भी व्यक्ति द्वारा संचालित होटलों में मदिरा विक्रय या परोसने की अनुमति नहीं दी जाएगी. इस दिन मदिरा के व्यक्तिगत और गैर लायसेंस प्राप्त परिसरों में शराब भंडारण पर सख्ती से रोक लगाने और उन्हें जब्त कर कार्रवाई करने के निर्देश दिए गए हैं.

आबकारी विभाग के उड़नदस्ता टीमों द्वारा शुष्क दिवस में अवैध रूप से मदिरा के परिवहन और विक्रय पर कार्रवाई करने को कहा गया है. नियमों का उल्लंघन होने पर कार्रवाई की चेतावनी दी है. बता दें कि प्रदेश में विशेष दिवस के मौके पर प्रशासन की ओर से बंद का आदेश जारी किया जाता है.

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