नई दिल्ली. भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) ने बड़ा फैसला लिया है. केंद्रीय बैंक ने 2,000 रुपये के नोट को चलन से वापस लेने की घोषणा की है. आरबीआई ने बैंकों को सलाह दी है कि वे तत्काल प्रभाव से 2000 रुपये मूल्यवर्ग के नोट जारी करना बंद करें. हालांकि ये बैंक नोट वैध मुद्रा (Legal Tender) बने रहेंगे. इसका मतलब है कि अगर आपके पास 2,000 रुपये का नोट है तो उसकी मान्यता बनी रहेगी.
आरबीआई ने बैंकों को 30 सितंबर, 2023 तक 2000 रुपये के नोट लेकर बदलने के निर्देश दिए हैं. एक बार में अधिकतम 20 हजार रुपये की कीमत के नोट ही बदले जाएंगे. ये सुविधा 23 मई से देशभर के सभी बैंकों में उपलब्ध होगी.
एएनआई सूत्रों के मुताबिक, 2000 रुपये का नोट 30 सितंबर के बाद भी लीगल टेंडर रहेगा. आरबीआई को उम्मीद है कि बैंकों के साथ नोट बदलने के लिए लोगों के लिए 4 महीने का समय पर्याप्त है. चलन में चल रहे 2000 रुपये के अधिकांश नोट 30 सितंबर की निर्धारित समय सीमा के भीतर बैंकों में वापस आ जाएंगे.
साल 2016 में लाया गया था 2,000 का नोट-
बता दें कि आरबीआई ने एक बड़ा फैसला लेते हुए साल 2016 के नवंबर में नोटबंदी की घोषणा की थी. तब नोटबंदी के दौरान 500 रुपये और 1000 रुपये के पुराने नोट बंद कर दिए गए थे, जिसके बाद करेंसी की जरूरत को पूरा करने लिए 2000 रुपये के नोट लाए गए थे. ये नोट 8 साल बाद सर्कुलेशन से बाहर होने जा रहा है.